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कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर पडा छापा 

मदन चौरसिया जिला संवाददाता

उन्नाव, पब्लिक की लहर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री विकास शुक्ला ने बताया निरीक्षण/छापे के दौरान कीटनाशक बिक्रेताओं के दुकान/फर्म पर कई कमियां प्रकाश में आती हैं, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावाली 1971 के अन्र्तगत कीटनाशी बिक्रेताओं द्वारा विक्रय किये जा रहे कीटनाश स्टाक की बिक्री तथा वितरण की सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख को कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए तथा किसान भाईयों को रसायन क्रय पर उन्हें कैश मेमो जिस पर रसायन का नाम बैंच नं0 अंकित हो।

उन्होंने बताया किसान भाइयों को फसलों में रसायन के प्रयोग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना सभी कीटनाशक विक्रेताओं का कर्तव्य है तथा वह कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं जिनके द्वारा वर्ष 2017 के बाद कीटनाशक अनुज्ञप्ति पत्र बनवाया गया है तथा दुकान/फर्म में बिक्री हेतु नियुक्ति कर्मचारी होने की दशा में वेतन देने का प्रमाण चेक या आॅनलाइन भुगतान की ट्रांसफर की फोटो प्रति भी कार्यालय में अवश्य जमा करें।

उन्होंने इसके क्रम में जनपद के समस्त कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम निर्देशों का पालन करते हुए ही व्यापार करें। अन्यथा की दशा में निरीक्षण के दौरान कमियाॅ पाये जाने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। किसी प्रकार की समस्या आने पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्र्पक करें।

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