उत्तर प्रदेश

हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास व सत्रह सत्रह हजार रुपए का जुर्बना

सियाराम गौड़

लखीमपुर खीरी। बीते वर्ष 2015 के दौरान बकरी चराने को लेकर हुये विवाद में महमदपुर नगरा के अच्छेलाल की हत्या करने के जुर्म में चार सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी पर सत्रह-सत्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला जज मुकेश मिश्र ने बरामद हुए अवैध तमंचे को अपील की मियाद खत्म होने के बाद नष्ट करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब हो नौ जुलाई 2015 को थाना मितौली क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम महमदपुर नगरा में हत्यारों ने शिकायत से नाराज होकर अच्छेलाल पर जानलेवा हमला कर दिया था। बचाने आए भाई बलवीर और भतीजे रूपराम को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। बांका, लाठी और तमंचे से किए गए हमले से अच्छेलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्यारोपी राकेश, बलधारी, जसवंत और कैलाश के आरोपियों के पक्ष में पैरवी के कारण शुरुआत से ही पुलिस ने रिपोर्ट अज्ञात के रूप में लिखाने की बात कही थी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो मजबूरन नामजद तहरीर पर मामला दर्ज करना पड़ा। जघन्य घटना के बाद भी सियासी दखल से सुलह के लिए दबाव बनाते हुए क्रास केस दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन हकीकत के सामने बनावटी कहानी टिक नहीं सकी। आला अफसरों के संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने हत्या में कई दिनों बाद 14 जुलाई को बलधारी और जसवंत के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचे तो बरामद किए लेकिन एफएसएल जांच की रिपोर्ट नहीं दाखिल की।
इधर आरोपियों ने सांठ गांठ के चलते चार्ज बनवाने में फाइल अटकाए रखी ,तो कहीं जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बहाने मूूल सुनवाई टाली गई। अदालती सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कई बार स्थगन प्रार्थना पत्र देते हुए फाइल की असल सुनवाई को टालने का प्रयास किया। कई बार अभियोजन से जुडे़ वकीलों को भी प्रभावित करने की कोशिश हुई, लेकिन हत्यारोपियों के सारे हंथकंडे नाकाम रहे । जिला न्यायधीश ने चारों हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई ।साथ ही सभी को सत्रह सत्रह हजार रुपए का जुर्बना भी लगाया।

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