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‘OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित,’ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार का बड़ा कदम

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल्द चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था. मंगलवार को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करे. इसी के साथ कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म करने का निर्देश भी दिया.

कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटें जनरल ही मानी जाएंगी. कोर्ट के इस फैसले के चंद घंटों बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है. निकाय चुनावों से पहले ये योगी सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है.

आयोग गठित होने की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी.” उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा. हाई कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने इसका विरोध किया था और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के कदम को बीजेपी की साजिश करार दिया था.

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