उत्तर प्रदेश

अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ कोविड-19 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन:

*उन्नाव 12 अप्रैल पब्लिक की लहर ।अपर जिलाधिकारी श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आज पन्नालाल सभागार में कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोक थाम के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजना किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि खुले में 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों तथा बन्द हाॅल में 50 की संख्या से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों। साथ ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग व सेनीटाईजर व हैण्डवाश की उपलब्धता अनिवार्य रहेगी। उन्होंने कहा यदि कोई कार्यक्रम आदि कराना हो तो उसके लिये जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
कोविड- 19 से बचाव हेतु जिले के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नही किये गये हैं उनमे तत्काल कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धि कार्यालयाध्यक्ष का होेगा।
बैठक में उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मास्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने तथा प्रत्येक पुलिस कर्मी को भी मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का उपयोग कराये जाने का निर्णय लिया गया। जनपद में स्थापित पी0ए0 (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम को क्रियाशील बनाये रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 से नियन्त्रण के लिये यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जायंे और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यावाही सुनिश्चित करायी जाये।
अपर जिलाधिकारी ने मण्डी/साप्ताहिक मण्डी के खुलने व बन्द होने के सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट श्री चन्दन पटेल के साथ क्षेत्राधिकारी नगर को जिम्मेंदारी सौपते हुये कहा कि स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाये जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियन्त्रित तरीके से कार्य हो सकें। उन्होंने कहा अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पायें और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग के प्राविधानों का पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04 बजे से प्रातः 08 बजे के बीच में ट्रकांे की आवाजाही निबार्ध रूप से करायी जाये तथा संयुक्त रूप से मिलकर मण्डियों का निरीक्षण करंे कि यह व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे तथा जिले की मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था करंे।
बैठक में सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये कहा गया कि ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार कोरोना वैरियर्स की टीमें गठित की जायें जिनमें होमगार्ड्स, पी0आर0डी0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं आदि के वालंटियर्स/कार्यकर्ताओं को रखा जाये। जिसके लिये पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये।
अपर जिलाधिकारी ने जिले के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये कहा कि जिले के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य 30 अप्रैल 2021 तक बन्द रहेगा परन्तु जहां परीक्षाएं चल रही हांेगी वहां यथावत अवश्य सम्पन्न करायी जायेंगी। साथ ही आॅनलाईन कक्षाओं का संचालन भी किया जा सकता है।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट श्री चन्दन पटेल, उप जिलाधिकारी श्री अंकित शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृपाशंकर, सहित समस्त सम्बन्धित उपस्थित रहे।

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