उत्तर प्रदेशसुल्तानपुर

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन*

सुल्तानपुर 24 फरवरी दिन बुधवार की अपरान्ह  1-30 बजे से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ  के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश संतोष राय की संरक्षता मे सतीश कुमार मगन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की अध्यक्षता मे विकासखंड मुख्यालय जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।जिसमें जिलाधिकारी सुल्तानपुर  के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार  जयसिंहपुर खंड विकास अधिकारी जयसिंहपुर बाल विकास परियोजना अधिकारी जयसिंहपुर तथा अन्य जनसामान्यगण एवं विकासखंड जयसिंहपुर से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं अन्य उपस्थित जन की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । विधिक साक्षरता शिविर में सर्वप्रथम सहायक खंड विकास अधिकारी जयसिंहपुर इन्द्रावती वर्मा खंड विकास अधिकारी जयसिंहपुर राजेन्द्र प्रसाद बाल विकास परियोजना अधिकारी जयसिंहपुर  ने अपने अपने विचार विधिक साक्षरता शिविर में रखते हुए विधिक जानकारियां उपस्थित जनसमुदाय को प्रदान किए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर सतीश कुमार मगन द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित समस्त मंचासीन एवं जन समुदाय का आभार व्यक्त किए जाने के उपरांत विधिक साक्षरता की जानकारी देते हुए पास्को एक्ट के बारे में तथा महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा’, घरेलू हिंसा , दहेज उत्पीड़न  के  बारे में विधिवत जानकारी प्रदान की गई । उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि समाज को नैतिक चेतना अपनाना होगा और अपराधो को रोकना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्षबराबर है इससे कोई ऊंचा नहीं है । विधि ही सर्वोच्च है। उन्होंने पास्को एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए लैंगिक अपराधो से बच्चों को बचाए जाने के लिए उपस्थित जन समुदाय को जागरूक किया गया । उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों व माता-पिता के बीच अच्छे संवाद बने रहने चाहिए, जिससे बच्चों के संबंध में पूरी जानकारी माता-पिता को मिलती रहे ।इसके अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति के गठन के बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक किया गया ।उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई ।उनके द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपील की गई कि आप सभी अपने मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराकर उसका लाभ उठाएं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष की प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिनांक 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार को किया गया है । इसके उपरांत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के संबंध में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की जानकारी भी प्रदान की गई । यह जानकारी सतीश कुमार मगन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा दी गई । कार्यक्रम का संचालन हरिराम सरोज लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा किया गया।

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