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घर में शराब रखने के लिए यूपी सरकार के नए नियम-कानून जाने

यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम-कायदे बनाए हैं। इसके तहत, तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। वहीं, 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का मतलब यह है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अभी प्रदेश में 7.84 लीटर अल्‍कोहल घर में रखने की इजाजत है।

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