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यूपी में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान, आम आदमी को मिलेगी राहत, नियमों में किया गया बदलाव

उत्तर प्रदेश में अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देना होगा पांच हजार रुपए स्टांप शुल्क और एक हजार रुपए प्रॉसेसिंग फीस…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रॉपर्टी खरीद के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहेत अब स्टांप रजिस्ट्री (Stamp Registry) नहीं देनी पड़ेगी और मात्र छह हजार रुपए में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आसानी से खरीदी जा सकेगी। इससे पहले प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सात प्रतिशत स्टाप ड्यूटी देनी पड़ती थी।

प्रदेश में अब केवल पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री और एक हजार रुपए प्रॉसेसिंग फीस देने के बाद प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकेगा। इस नए नियम के अंतर्गत परिवार में पिता-माता, पुत्र-पुत्री, पुत्र वधु, पति-पत्नी, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र-पुत्री का बेटा-बेटी और दामाद को शामिल किया गया है।

पहले छह महीने के लिए शुरु होगी योजना

इस योजना को प्रदेश में पहले छह महीने के लिए शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार इसको और आगे बढ़ा सकती है। प्रदेश सरकार का कहना है कि यह मामला आम लोगों से जुड़ा है। इसलिए इस योजना को हम आगे बढ़ाएगे। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद मिलेगा।

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देश के अन्य राज्यों में पहले से लागू है योजना

यूपी देश का प्रथम राज्य नही है जहां इस योजना को शुभारंम्भ हुआ है। इससे पहले देश के कई अन्य राज्यों में इस योजना की शुरुवात हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल है, जिसमें से दो राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बता दें कि बीजेपी सरकार के दौरान इस योजना को महाराष्ट्र में लागू किया गया था।

तकरीबन 2 लाख 14 हजार रुपए की होगी बचत

उदाहरण के तौर पर आपके एरिया के सर्किल रेट के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी 30 लाख की है, तो उसके लिए आपको कम से कम 2.20 लाख रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब यह काम मात्र छह हजार रुपए में हो जायेगा। यानी आपके तकरीबन 2 लाख 14 हजार रुपए बच जाएगे।

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