उत्तर प्रदेश
लखनऊ में Night Curfew 16 तक, जरूरी सेवाओं में परिचय पत्र ही है पास; जानिए क्या है गाइड लाइन
लखनऊ, तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कफ्र्यू का कदम उठाया है। प्रदेश के हालात की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन सौ से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां नाइट कफ्र्यू लगाया जाए और माध्यमिक स्कूल बंद किए जाए। इसके लिए डीएम-एसपी आपसी समन्वय से फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने गाइडलाइन जारी की है। आठ अप्रैल की रात से लखनऊ में लागू नाइट कफ्र्यू शुरू हो जाएगा। यह प्रतिबंंध 16 अप्रैल सुबह छह बजे तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
- समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवा, दवाएं, सब्जी, फल दूध, रसाोई गैस, सीएनजी की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं से जुड़े लोग, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेल डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा पास की भांति मान्य होगा। तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवर्य रूप से साथ रखना होगा। चेकिंंग के दौरान मांगे जाने पर दिखाना होगा।
- समस्त प्रकार के माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंधन, रेलवे, रोडवेज, मेट्रो इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
- सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस वे, बडे पुल एवं सड़क, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियम समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। फल-सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।
- आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवाएं, अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यों के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
- अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉक मेंटेनेंस, आपातकालीन मेंटेनेंस सेवा प्रदाता इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर आपाातकालीन सर्विस के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे।
- औद्योगिक कारखाने जिनमें आइटी एवं आईटी इंबेल्ड सर्विस से जुड़े उद्योग कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।